नगर निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक; आयोग के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना करें- जिला निर्वाचन अधिकारी

Aug 20, 2026 - 18:47
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नगर निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक; आयोग के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना करें- जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रथम चरण में 27, 29 एवं 31 अगस्त को भरे जा सकेंगे नामांकन

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना तथा उम्मीदवारों के कर्तव्यों के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, चुनाव प्रचार, सभा-जुलूस एवं रैली की अनुमति, प्रचार सामग्री लगाने, चुनावी व्यय, वाहनों के उपयोग, सोशल मीडिया से संबंधित नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार स्थानीय निकाय चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक गतिविधि, सभा अथवा प्रचार के लिए नहीं किया जाए। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, फ्लेक्स एवं अन्य प्रचार सामग्री केवल निर्धारित स्थानों पर ही लगाई जाए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार करते समय आदर्श आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाए। भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रसार से बचा जाए।
चुनावी व्यय की सीमा का रखें विशेष ध्यान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा 3 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम तीन वाहनों का संचालन कर सकेंगे। इसी प्रकार नगरपालिका क्षेत्र में उम्मीदवार के लिए चुनावी व्यय सीमा 1 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है तथा उम्मीदवार एक वाहन का उपयोग कर सकेगा। उन्होंने उम्मीदवारों को चुनावी व्यय का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित एवं पारदर्शी लेखा-जोखा रखने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा और नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाए।
सभा, जुलूस और रैली के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमति
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सभा, सम्मेलन, जुलूस एवं रैली के आयोजन से पूर्व संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाए। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने तथा होर्डिंग, फ्लेक्स आदि लगाने के लिए प्रशासन, नगर निगम एवं संबंधित नगरपालिका द्वारा स्थान निर्धारित किए जाएंगे। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार निर्धारित नियमों के तहत इन स्थानों का उपयोग कर सकेंगे।
प्रथम चरण में तीन दिन ही भरे जाएंगे नामांकन
नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में नामांकन दाखिल करने के लिए तीन दिवस निर्धारित किए गए हैं। राजकीय अवकाश के दिन नामांकन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त, 29 अगस्त एवं 31 अगस्त को ही नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में समय रहते जानकारी उपलब्ध करा दी जाए, जिससे नामांकन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
नगर निगम में 6 हजार और नगरपालिका में 4 हजार रुपये जमानत राशि
बैठक में बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 6 हजार रुपये निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 3 हजार रुपये रहेगी। इसी प्रकार नगरपालिका क्षेत्र में सामान्य उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 4 हजार रुपये तथा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2 हजार रुपये निर्धारित की गई है। बैठक में निर्वाचन अनुभाग के अति. प्रशासन अधिकारी हेमन्त शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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