जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश किए जारी
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत तृतीय चरण में होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पंचायत समिति बयाना, नदबई, वैर एवं भुसावर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्रों में 1 नवम्बर को प्रातः 6 बजे से 3 नवम्बर 2026 को प्रातः 6 बजे तक मतदान समाप्ति तक प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा जनसभा आयोजित नहीं कर सकेगा और न ही इनमें सम्मिलित हो सकेगा। इसके साथ ही लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने तथा समूह के रूप में आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त मतदान दिवस के दौरान घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।
आदेश के तहत चलचित्र, टेलीविजन अथवा अन्य माध्यमों से निर्वाचन संबंधी बातों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार संगीत समारोह, नाट्य अभिनय अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने, आकर्षित करने अथवा निर्वाचन संबंधी प्रचार करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निषेधाज्ञा आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य संबंधित विभागों को आदेशों की व्यापक जानकारी देने तथा प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

