अंतर्राष्ट्रीय विश्व न्याय दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुतोष गुप्ता द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय विश्व न्याय दिवस के अवसर पर कानूनी संबंधी, विधि का सही पालन, निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी प्रक्रिया, बाल विवाह अभिशाप एवं उसके दुष्परिणाम, पोक्सो अधिनियम, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना, 2024 योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों का हेल्पलाईन नं. 1098, नालसा के टोल-फ्री राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाईन नं. 15100 के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।
उन्होंने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013, विधिक सहायता, नालसा थीम सॉन्ग, साइबर क्राइम, बाल श्रम, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, महिला सशक्तिकरण, बिना लाइसेन्स वाहन न चलाना, टैªफिक नियम, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने छात्र-छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बताया एवं उनकी समस्याओं का निराकरण किया।
शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश सिंह द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर पीड़ितों के अधिकार, न्याय हेतु समर्थन, अपराध को रोकने एवं विश्व में शांति, सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सावित्री वाई फुले राजकीय छात्रावास भरतपुर में भी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के अंत में छात्रावास की अधीक्षिका इन्द्रा गुप्ता द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।