घर में घुसकर महिला पर पेट्रोल छिड़कने का प्रयास; आरोपी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना
भीलवाड़ा, (बृजेश शर्मा) लेबर कॉलोनी में रह रही एक महिला पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने के प्रयास के सात साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण न्यायालय, भीलवाड़ा ने आरोपी नजरुल हक उर्फ कालू पठान को धारा 452 आईपीसी के तहत तीन वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन ने पेश किए 11 गवाह, 9 दस्तावेज
विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने अदालत में 11 गवाहों के बयान और 9 दस्तावेज प्रस्तुत किए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध माना।
मामला: कमरे में घुसकर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास
अभियोजन के अनुसार, घटना 17 फरवरी 2019 की है। प्रार्थिया जो उस समय भीलवाड़ा में किराए के मकान में रहती थीं, ने प्रतापनगर थाना में रिपोर्ट दी थी कि आरोपी नजरुल हक उनके घर में जबरन घुस आया। आरोपी ने उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की।
प्रार्थिया की चीख सुनकर उनकी छोटी बहन मौके पर पहुंची और उसे बचाया। तभी आरोपी धक्का देकर भाग गया और जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दे गया।
पुलिस ने कपड़े का टुकड़ा और प्लास्टिक बोतल जब्त की
पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया। मौके से एक सफेद कपड़े का टुकड़ा और पेट्रोल से भरी प्लास्टिक बोतल जब्त की गई। प्रार्थिया और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी नजरुल हक उर्फ कालू पुत्र अब्दुल गफ्फार पठान को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
साक्ष्यों के आधार पर मिली सजा
सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और तीन वर्ष का कारावास तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा।

