जिले में विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध, धारा 163 लागू, नवनिर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों या उपाध्यक्षों द्वारा जुलूस निकालने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
मकराना (मोहम्मद शहजाद)। नगर निकाय आम चुनाव-2026 के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अवधेश मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर चुनावी नतीजों के बाद किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार, 19 अगस्त 2026 को जारी निषेधाज्ञा आदेश की निरंतरता में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की गई है। इसके तहत निकाय चुनावों में निर्वाचित होने वाले किसी भी सदस्य, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से विजय जुलूस या रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। शेष सभी प्रतिबंधात्मक निर्देश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी प्रत्याशी या समर्थक द्वारा इन आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन किया गया, तो उनके विरुद्ध संबंधित कानूनी धाराओं के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

