चुनाव आयोग ने राजस्थान के 47 नेताओ को किया अयोग्य घोषित: नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

Oct 12, 2023 - 18:48
Oct 12, 2023 - 18:49
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चुनाव आयोग ने राजस्थान के 47 नेताओ को  किया अयोग्य घोषित: नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

जयपुर । प्रदेश में चुनाव लड़ने से 46 नेताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बाकायदा सूची जारी की है। इस सूची में लोकसभा चुनाव 2019 लड़ने वाले 4 प्रत्याशी और विधानसभा चुनाव 2018 लड़ने वाले 43 प्रत्याशी शामिल हैं। इन्हें चुनाव आयोग के दिशा- निर्देशों के बावजूद भी समय पर नहीं देने या संतोषजनक ब्यौरा नहीं देना पाया गया, जिसके बाद इन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

ये नेता हए अयोग्य घोषित

विधानसभा चुनाव 2018 में खाजूवाला से उतरे मिट्टू सिंह, मुंडावर से आनंद यादव, बानसूर से ओमप्रकाश गुर्जर, कुलदीप शर्मा, मीराबाई, कामां से बालकिशन, चूरू से उषा राठौर, उदयपुरवाटी से कृष्ण कुमार, भीम सिंह झोटवाड़ा से दिलीप कुमार शर्मा, आदर्श नगर से अब्दुल अज़ीज़,  भरतपुर से योगेश, नदबई से राजवीर सिंह, बयाना से मिश्री प्रसाद कोहली, जैतारण से लादू सिंह, पाली से मोहम्मद अली, मारवाड़ जंक्शन से अमर सिंह और देवाराम, भीनमाल से नंदा देवी, सांचौर से डॉ बुधराम और बिश्नोई को 16 फरवरी 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।  इनके अलावा सीकर से भगवान सहाय और अंकुर शर्मा, भरतपुर से तेजवीर सिंह, टोंक-सवाई माधोपुर से मुकेश कुमार और प्रेमलता बंसीवाल को 19 फरवरी 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
लोकसभा चुनाव 2019 में अलवर से उतरे गुलाब सिंह, दौसा से रिंकू कुमार मीणा, नागौर से हनुमान राम और झालावाड़ से बद्रीलाल को 7 जनवरी 2024 तक अयोग्य घोषित किया गया है। इसी तरह से रायसिंहनगर से कुंभाराम, पीपल्दा से नरेश जांगिड़, सांगोद से धनराज सिंह, भैरव लाल मालव, अंता से भुवनेश, खानपुर से मोहनलाल, अलवर ग्रामीण से जीतू जाटव, अलवर शहर से नवजोत सिंह, शोभाराम, सोजत से अंबालाल जगदीश, जीतराम, सुमेरपुर से शंकर सिंह, कपूराराम, संतोष, इमरान, सोहन सिंह, आहोर से बलवंत सिंह,  को 12 नवंबर 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इनके खिलाफ शिकायत की जांच के बाद जनप्रतिनिधित्व एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है।

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