एनसीआर में पटाखों के निर्माण, भण्डारण, बिक्री, वितरण व फोड़ने पर पूर्ण स्थाई प्रतिबन्ध
बहरोड़ (मयंक जोशीला) एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के निर्माण, भण्डारण, बिक्री, वितरण व फोड़ने पर पूर्ण स्थाई प्रतिबन्ध है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली बहरोड़ में पटाखों पर पूरे वर्ष के लिए स्थाई प्रतिबन्ध लगाया गया है। प्रतिबन्ध के अंतर्गत पटाखों का निर्माण, बिक्री, भण्डारण, वितरण और फौड़ना गतिविधियां शामिल हैं। उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिसमें विवेकानुसार दंड और सजा का प्रावधान है। जनहित में जारी किये गये आदेशनुसार पर्यावरण की रक्षा हेतु इसका पालन करें। उल्लंघन की जानकारी तुरंत स्थानीय प्रशासन या पुलिस को दें।


