मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में सहायता केंद्र के रूप में एसआईपीएफ विभाग करेगा कार्य
खैरथल (हीरालाल भूरानी) राज्य सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्गीय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की है। इस योजना के तहत दुर्घटनाओं में मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब राज्य बीमा एवं प्राविधिक निरीक्षण विभाग (SIPF Department) इस योजना का सहायता केंद्र बनकर कार्य करेगा।
संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्राविधिक निरीक्षण विभाग ने बताया कि योजना के अंतर्गत रेल, वायु, सड़क दुर्घटना, ऊँचाई से गिरना, मकान ढहना, मशीन से चोट लगना, बिजली के झटके, डूबने, जलने व रासायनिक पदार्थ से चोट सहित आठ प्रकार की दुर्घटनाओं में अधिकतम दस लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी।
संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा०नि० विभाग ने बताया कि लाभार्थी स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से एमएडीबीवाई पोर्टल पर ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। किन्तु योजना की अपर्याप्त जानकारी के कारण पीड़ित परिवार द्वारा मध्यस्थों के माध्यम से दावा प्रस्तुत किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कभी-कभी खाली चैक या अवैध राशि भी ली जाती है। ऐसे मामलों की अलग से जांच जारी है।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत PAID श्रेणी पॉलिसी का समय पर नवीनीकरण करवाएं। सीमांत कृपक व कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डाउनलोड करें तथा जनाधार में परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीकरण अवश्य करवाएं। साथ ही, मध्यस्थों पर निर्भर न होकर सीधे स्वयं मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा प्रस्तुत करें।
खैरथल तिजारा जिले के सभी दावेदार अपने प्रश्न व सहायता हेतु जिला कार्यालय में बने डेडिकेटेड सहायता केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। सहायता हेतु District Helpline नंबर 9376468001 या Central Helpline नंबर 18001806268 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

