मुर्गी विवाद में हत्या: 14 साल बाद तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
अलवर (अनिल गुप्ता)
मुर्गी की मौत को लेकर शुरू हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में 14 साल बाद न्याय मिला है। अलवर के एससी-एसटी न्यायालय ने भिवाड़ी फेस थर्ड थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में हुई इस वारदात में तीन आरोपियों राजवीर, संजय और सुभाष—को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों को आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।
सरकारी अधिवक्ता योगेंद्र खटाना के अनुसार, वर्ष 2011 में मुर्गी की मौत को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में कुल पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है और एक फरार है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


