भरतपुर के विद्यालयों में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
भरतपुर / कोशलेन्द्र दत्तात्रेय
भरतपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), भरतपुर द्वारा विभिन्न सरकारी व निजी विद्यालयों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। प्राधिकरण अध्यक्ष बलजीत सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इन शिविरों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अजनबियों से सावधान रहने और अपहरण, बाल तस्करी जैसे अपराधों से बचाव के गुर सिखाए गए।
होली मदर स्कूल में पहुंचे सचिव नवीन किलानिया
होली मदर स्कूल में आयोजित विशेष शिविर में प्राधिकरण के सचिव नवीन कुमार किलानिया ने विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और एंटी-रैगिंग कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने आपातकालीन स्थिति के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का उपयोग करने और किसी भी समस्या को छिपाने के बजाय शिक्षकों या अभिभावकों को बताने के लिए प्रेरित किया।
इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी पर जोर
विभिन्न शिविरों में न्यायिक अधिकारियों ने छात्रों व शिक्षकों को डिजिटल साधनों के सुरक्षित उपयोग और डेटा सुरक्षा की जानकारी दी। उन्होंने किसी के साथ भी अपनी व्यक्तिगत व संवेदनशील जानकारी साझा न करने की सलाह दी।
जागरूकता से ही सुरक्षा सम्भव
शिविरों के दौरान विद्यार्थियों की कानूनी जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान भी किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग रहने का आह्वान किया।
"सजग बचपन, सुरक्षित भविष्य: 'मना करो, दूर जाओ, बताओ' के संदेश से बाल सुरक्षा को मिली नई मजबूती।"

