भरतपुर: वर्ष 2026-27 की द्वितीय पेंशन अदालत 18 सितम्बर को, पेंशनर्स की समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारण

Aug 3, 2026 - 18:42
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भरतपुर: वर्ष 2026-27 की द्वितीय पेंशन अदालत 18 सितम्बर को, पेंशनर्स की समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारण

भरतपुर (03 अगस्त) कोश्लेंद्र दत्तात्रेय 

 कोषालय भरतपुर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं के पारदर्शी व त्वरित समाधान के लिए वर्ष 2026-27 की द्वितीय 'पेंशन अदालत' का आयोजन आगामी 18 सितम्बर को किया जाएगा। इस अदालत में संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार सुनवाई कर समाधान किया जाएगा।

जिला कोषाधिकारी ने बताया कि इस पेंशन अदालत में मुख्य रूप से चार विभागों—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) तथा स्थानीय निकाय विभाग (नगर निगम एवं नगर पालिका) के पेंशनर्स एवं सेवानिवृत्त कार्मिक अपनी परिवेदनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

18 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकते हैं प्रार्थना पत्र: पेंशनर्स अपनी पेंशन से जुड़ी समस्याएं, भुगतान में देरी, संशोधित पेंशन, पारिवारिक पेंशन या बकाया देयकों से संबंधित प्रार्थना पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 18 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। परिवेदनाएं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, PHED अधीक्षण अभियंता कार्यालय या सीधे कोषालय भरतपुर में जमा की जा सकती हैं।

जिला कोषाधिकारी ने सभी पात्र पेंशनर्स और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 18 अगस्त तक अपने आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन जमा कराएं, ताकि एक ही मंच पर उनकी समस्याओं का संतोषजनक और समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

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