औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई: तीन मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 6 से 9 दिनों के लिए निलंबित
खैरथल (हीरालाल भूरानी) औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जिले में मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर तीन मेडिकल स्टोर के औषधि अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी नरोत्तम देव बारोठिया ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित फर्मों के अनुज्ञापत्र 6 से 9 दिनों तक निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
नावेद मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 6 दिन के लिए निलंबित
गांव इस्माइलपुर, तहसील किशनगढ़बास स्थित मैसर्स नावेद मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में औषधि अनुज्ञापत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाए गए। इसके अलावा निरीक्षण पुस्तिका (फॉर्म-35), चालू एवं पुरानी विक्रय बिल बुक तथा शेड्यूल एच-1 रजिस्टर निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही Inj. Avil 10 ml एवं Inj. Monocef-1 gm के निर्धारित बैचों का विक्रय विवरण भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। फर्म द्वारा बाद में अभिलेख व्यवस्थित करने का जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन निरीक्षण के समय पाई गई कमियों का संतोषजनक खंडन नहीं होने पर विभाग ने फर्म के औषधि अनुज्ञापत्र 23 नवंबर से 28 नवंबर 2026 तक कुल 6 दिनों के लिए निलंबित किए हैं।
न्यू किशनगढ़ मेडिकल के अनुज्ञापत्र 7 दिन के लिए निलंबित
बासड़ा रोड, किशनगढ़बास स्थित मैसर्स न्यू किशनगढ़ मेडिकल के निरीक्षण में औषधि अनुज्ञापत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाए गए तथा निरीक्षण पुस्तिका (फॉर्म-35) एवं शेड्यूल एच-1 रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए। इसके अतिरिक्त अनुमोदित पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में प्रोपराइटर द्वारा शेड्यूल एच-1 सहित औषधियों का विक्रय बिना विक्रय बिल जारी किए किया जाना पाया गया। क्रय बिलों का कालानुक्रमिक क्रम में संधारण भी नहीं मिला। फर्म द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं अभिलेखों के परीक्षण के बाद अनियमितताएं प्रमाणित पाए जाने पर विभाग ने फर्म के औषधि अनुज्ञापत्र 23 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक कुल 7 दिनों के लिए निलंबित किए हैं।
पटेल मेडिकल के अनुज्ञापत्र 9 दिन के लिए निलंबित
जाट चौक, कोटकासिम रोड, किशनगढ़बास स्थित मैसर्स पटेल मेडिकल के निरीक्षण में औषधि अनुज्ञापत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाए गए। निरीक्षण पुस्तिका (फॉर्म-35), चालू एवं पुरानी कैश मेमो बुक तथा शेड्यूल एच-1 रजिस्टर भी निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा अनुमोदित पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में सेल्समैन द्वारा शेड्यूल एच-1 सहित औषधियों का विक्रय बिना बिल जारी किए किया जाना पाया गया। क्रय बिलों का कालानुक्रमिक संधारण नहीं होने के साथ Tab. Micef-O 200 एवं Tab. Cefugo-200 LB के निर्धारित बैचों का संपूर्ण क्रय-विक्रय एवं शेष स्टॉक विवरण भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। विभाग ने अनियमितताएं प्रमाणित पाए जाने पर फर्म के औषधि अनुज्ञापत्र 23 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक कुल 9 दिनों के लिए निलंबित किए हैं।
सहायक औषधि नियंत्रक नरोत्तम देव बारोठिया ने बताया कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोरों पर औषधि व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। मेडिकल स्टोर संचालकों को औषधि विक्रय से संबंधित सभी अभिलेखों का नियमानुसार संधारण करने, पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बिना वैध विक्रय बिल के औषधियों का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

