कांचीपुरम नवकार ग्रींस मामले में कोर्ट में किया जवाब दाखिल कहा आम रास्तो पर अवरोध विधि सम्मत नही

Sep 26, 2021 - 04:25
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कांचीपुरम नवकार ग्रींस मामले में कोर्ट में किया जवाब दाखिल कहा आम रास्तो पर अवरोध विधि सम्मत नही

भीलवाड़ा / बृजेश शर्मा

शहर के कांचीपुरम नवकार ग्रींस मामले में स्थाई लोक अदालत में शुक्रवार को पेश किये जवाब में कहां की आमजन को आवागमन में बाधा उत्पन्न करने को लेकर
कोर्ट को बताया कि कांचीपुरम नवकार ग्रींस और पार्श्वनाथ सोसाइटी के अंदर जोआम रास्ते स्वीकृत है तथा कनेक्टिविटी रोडे हैं उस पर किसी भी सूरत में अस्थाई अवरोध ,बैरी कैटरर्स या अन्य बाधा उत्पन्न करने वाले या आवागमन को बाधित करने वाले कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे ।
     अधिवक्ता जैन ने कोर्ट में विस्तृत जवाब में कहा कि कांचीपुरम द्वारा लॉकडाउन के दौरान नवकार ग्रींस से निकलने वाले 60 फीट के आम रास्ते पर जिसका बरसों से वहां के रहने वाले लोग उपयोग और उपभोग कर आ जा रहे थे उस पर अवैध बैरिकेड लगाकर आमजन को आवागमन सहित बाधित करने की कोशिश की, जिस पर न्यास द्वारा नोटिस दिया जा कर बने अवैध बैरी कटर्स स्पीड ब्रेकर को हटाने का आदेश दिया, विस्तृत जवाब देते हुए कोर्ट मे न्यास के अधिवक्ता जैन ने बताया कि किसी भी कॉलोनी के अंदर के आम रास्ते जनता के लिए होते हैं और कॉलोनी बनते समय ही इन्हें स्वीकृत किया जाता है, कांचीपुरम नवकार ग्रींस और पार्श्वनाथ में भी जो आम रास्ते हैं,अंदर के उनका उपयोग उपभोग वहा के रहने वाले हर व्यक्ति को करने का मौलिक और कानूनी अधिकार है ।
जिसे किसी भी सूरत में बाधित अवरोध लगाकर नहीं किया जा सकता। जवाब के समर्थन में न्यास द्वारा दस्तावेज पेश किए गए, और कोर्ट को बताया कि ऐसे किसी भी आम रास्ते या कनेक्टिविटी रास्ते को स्थाई रूप से बंद किया जाना आम जनता के हित में नहीं है, कांचीपुरम में अवैध अतिक्रमण या अवरोध को हटाने का सरकार को पूरा पूरा विधि सम्मत अधिकार है ।
 मामले में न्यायालय  ने कांचीपुरम को स्टे देने से इनकार कर दिया, कोर्ट मे न्यास अधिवक्ता जैन ने यह भी कहा कि एमटीएम कि और भी जो रास्ता है उसे गलत बंद किया हुआ है। 
किसी भी व्यक्ति संस्था या सोसाइटी को आम रास्ते को बंद करने, अवरोध कारीत करने या बाधित करने का हक संविधान ने नहीं दिया है,आम रास्ते का उपयोग उपभोग सोसाइटी या परिसर में रहने वाले रहवासी कर सकता है,यह उसका मूल और संवैधानिक अधिकार है । 
इसके साथ ही अधिवक्ता जैन ने भीलवाड़ा की कॉलोनी वालों से यह भी निवेदन किया कि वह किसी भी आम रास्ते को बाधित नहीं करें और कोई समस्या है तो आपस में सौहार्द पूर्ण तरीके से ऐसे अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को अपनाकर उसका आवश्यक निदान करें।

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