नगरीय निकाय चुनाव 2026; पार्षद प्रत्याशियों को चुनाव व्यय का लेखा 29 सितम्बर तक प्रस्तुत करना अनिवार्य
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के तहत पार्षद पद के समस्त प्रत्याशियों से आग्रह किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 06 अगस्त 2026 के निर्देशानुसार अपने चुनाव व्यय का लेखा निर्धारित प्रपत्र-क में चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अन्दर, दिनांक 29 सितम्बर 2026 तक मय मूल वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
निर्धारित प्रपत्र-क में देना होगा व्यय का ब्यौरा
प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग आशापाल मौर्य ने बताया कि समस्त पार्षद प्रत्याशियों को अपने चुनाव व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र-क में प्रस्तुत करना होगा। प्रत्याशियों को चुनाव व्यय का लेखा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र-क उपलब्ध कराया जा चुका है। सभी प्रत्याशी निर्धारित समय सीमा में प्रपत्र-क में अपना व्यय विवरण भरकर मय मूल वाउचर जमा कराना सुनिश्चित करें।
नगर निगम एवं नगर पालिकाओं के प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग जमा कराने की व्यवस्था
उन्होंने बताया कि नगर निगम भरतपुर के पार्षद पद के समस्त प्रत्याशियों को अपना चुनाव व्यय लेखा प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कोषालय के ऊपर (कलेक्ट्रेट), भरतपुर में प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार नगर पालिकाओं के पार्षद पद के प्रत्याशियों को अपना चुनाव व्यय लेखा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय स्तर पर गठित लेखा दल को जमा कराना होगा।
समय सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत करने की अपील
प्रभारी अधिकारी ने सभी पार्षद प्रत्याशियों से अपील की है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अपना चुनाव व्यय लेखा निर्धारित प्रपत्र-क में मय मूल वाउचर 29 सितम्बर 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, ताकि निर्वाचन व्यय लेखा सम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जा सके।

