विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर शराब बिक्री, वितरण पर रहेगा प्रतिबंध

Nov 1, 2023 - 18:22
Nov 1, 2023 - 18:26
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विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर शराब बिक्री, वितरण पर रहेगा प्रतिबंध
फोटो प्रतीकात्मक

भरतपुर,(राजस्थान)  विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर भरतपुर एवं डीग जिले में 23 नवम्बर को सांयकाल से मतदान तिथि 25 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 3 दिसम्बर को शराब की बिक्री निषेध रहेगी।   जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग में प्रावधानों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि से मतदान समाप्ति तक भरतपुर एवं डीग जिले में शराब बिक्री निषेध रहेगी। पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान समाप्ति तक सम्बंधित मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया जायेगा। मतगणना दिवस 3 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण भरतपुर एवं डीग जिले में सूखा दिवस रहेगा।

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