वाहन चालकों की हड़ताल के मद्देनजर बैठक आयोजित

Jan 3, 2024 - 07:20
Jan 3, 2024 - 12:39
 0
वाहन चालकों  की हड़ताल के मद्देनजर बैठक  आयोजित

आवश्यक सेवाओं की सप्लाई बनाये रखने एवं हिट एंड रन के प्रावधानों के बारें में की समझाइश -डीसी, आईजी, डीएम एवं एसपी रहे मौजूद

भरतपुर 2 जनवरी। जिले में अति आवश्यक सेवाओं की सप्लाई बनाए रखने एवं हिट एंड रन अधिनियम के नवीन प्रावधानों के संबंध में निजी बस मालिकों, ट्रक यूनियन, रोडवेज, ऑटो यूनियन एवं गैस एजेंसी संगठन, पेट्रोल पंप संगठन के पदाधिकारियों की बैठक संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिसमें पुलिस महानिरीक्षक रुपिंदर सिंह, जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। 

 संभागीय आयुक्त ने कहा कि वाहन चालकों की हड़ताल से अति आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं हो, वाहन चालकों को दंड संहिता के नवीन प्रावधानों के बारे में हो रही गलतफहमी को दूर कर सभी संगठन उन्हें वास्तविक जानकारी बताएं। उन्होंने कहा कि दंड संहिता के नवीन प्रावधानों का उद्देश्य हिट एंड रन के मामलों पर अंकुश लगाना है तथा वाहन चालकों को सुरक्षा प्रदान करना है। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के समय नागरिक को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाना पुलिस व प्रशासन को सूचना देना कानून के साथ-साथ नैतिक दायित्व भी बनता है, यह सब नवीन प्रावधान में शामिल किया गया है। 

 पुलिस महानिरीक्षक ने कहा की नवीन कानून में वाहन चालकों को भी सुरक्षा मिलेगी, दुर्घटना की स्थिति में उन्हें इलाज के साथ सुरक्षा तथा मृत्यु की स्थिति में परिजनों को सहायता मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि नवीन कानून में मॉब लिंचिंग का भी प्रावधान किया गया है जिसमें वाहन चालकों के साथ दुर्घटना की स्थिति में मारपीट करने वाले भी दोषी माने जाएंग। नवीन कानून में वाहन चालकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। 

 जिला कलक्टर ने सभी संगठनों से आव्हान किया कि वाहन चालकों की गलतफहमी को दूर कर अति आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने पेट्रोल पंप, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, दूध, सब्जी एवं फल सप्लाई करने वाले वाहनों को बिना वजह नहीं रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों में जो भ्रांति फैली हुई है उसे दूर कर सभी संगठन नवीन कानून के बारे में लोगों को जागरुक भी करें। 

 पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से मुक्त रखा जाए, जो भ्रांति फैली हुई है उसे दूर करते हुए वाहन चालकों की बैठक लेकर नवीन प्रावधानों के बारे में सभी संगठन बताएं। उन्होंने कहा कि नवीन कानून नागरिकों के साथ वाहन चालकों के हित में भी हैं इससे आने वाले समय में आकस्मिक दुर्घटना के समय पूरी जांच के बाद ही हिट एंड रन में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। बिना वजह किसी भी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस जांच के बाद न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसमें वाहन चालक को भीड़ द्वारा मारपीट करने पर ड्राइवर की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है।

 बैठक में अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन रतन कुमार, सिटी श्वेता यादव, डीएसओ भारती भारद्वाज, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जे पी बैरवा ,बस ऑपरेटर्स दिनेश चतुर्वेदी, मोहित पाराशर, दीपक राजपूत, ट्रक ऑपरेटर्स पवन कुमार, मयंक मित्तल, ऑटो यूनियन से कृष्णकांत शर्मा, गैस एजेंसी से पुष्पेंद्र कुमार, बलवीर सिंह, इंडियन ऑयल के उप महाप्रबंधक नवीन कुमार साव, डिपो प्रबंधक एचपीसीएल पंकज कुमार झा, अमूल डेयरी के गोविंद कटारा, रोडवेज से दलबीर सिंह, इंडेन गैस से पुनीत अग्रवाल, लोहागढ़ डिपो से धूपसिंह, भरतपुर डिपो से रुपिंदर कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े पदाधिकारी, विभिन्न यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow