दीवाली के परिपेक्ष में पटाखा बिक्री लाइसेंस नियम और सुरक्षा के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी

Sep 14, 2025 - 05:56
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दीवाली के परिपेक्ष में पटाखा बिक्री लाइसेंस नियम और सुरक्षा के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी

कोटपूतली-बहरोड़ (भारत कुमार शर्मा) 13 सितम्बर l इस वर्ष दीपावली का त्योहार 20 है अक्टूबर 2025 को है, इसके तहत अभी से पटाखों की बिक्री देखी जा रही है। दीपावली के अवसर पर अग्नि कांड, वायु व ध्वनि प्रदूषण की संभावना रहती है। इसलिए विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। उक्त परिपेक्ष्य के मद्देनजर जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आदेश जारी कर दिशा- निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा-

1. पटाखों की बिकी का अस्थाई लाइसेंस जारी करने हेतुं जिला कोटपूतली-बहरोड़ में अति० जिला मजिस्ट्रेट को तहसील कोटपूतली, पावटा, विराटनगर के लिये अस्थाई लाईसेंस जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
2. संशोधित एक्सप्लोजिव रुल्स 2008 के नियम 113 के तहत आतिशबाजी लाइसेंस आवेदन फार्म ए. ई-5 पर प्राप्त किया जाकर नियम 113 एवं 84 के तहत लाइसेंस फार्म संख्या एल. ई-5 पर 500/-फीस जमा कराने पर व उपयुक्त स्थान पाये जाने पर ही नियमानुसार अस्थाई रुप से जारी किया जावे।
3. संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को सुरक्षा के क्रम में आवश्यक निर्देश जारी किए जावें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2001 एवं उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक विभाग, जयपुर के पत्र संख्या ई (1)1/ रुल्स/एफडब्ल्यू/03-04 दिनांक 20.08.2003 से जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जावें।
4. जिला कोटपूतली-बहरोड़ में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करें। इस हेतु खुले मैदान एवं ऐसे स्थान जहां आसपास घनी आबादी ना हो का चयन किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि पटाखों की बिक्री हेतु निर्धारित स्थानों का रास्ता संकड़ा ना हो, आसपास फसल के ढेर एवं ज्वलनशील पदार्थ / पदार्थों का संग्रहण ना हो।
5. अस्थाई लाइसेंस पर निर्धारित स्थान स्पष्ट रुप से अंकित करें व चिन्हित स्थानों पर ही अस्थाई लाइसेंस देवे। इन स्थानो का चयन संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आयुक्त नगर परिषद कोटपूतली/अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका / सरपंच पंचायत समिति एवं संबंधित थानाधिकारी से विचार विमर्श कर लिया जावें। स्थान निर्धारित करने के पश्चात् उसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगें ताकि आम लोगो को निर्धारित स्थानों की जानकारी हो सकें। समय-समय पर मौके पर आकस्मिक जांच भी सुनिश्चित करेंगें।
6. उपखण्ड मजिस्ट्रेटों द्वारा निर्धारित स्थानों के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों की दुकानें नही लगाई जावें। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी की रहेगी।
7. त्योहारों के सीजन में पटाखों के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री के लिए जगह-जगह अस्थाई दुकानें लगाकर रास्तों को अवरुद्ध किया जाता है। इसके कारण फायर बिग्रेड की गाडी किसी दुर्घटना के समय दुर्घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाती है, ऐसी परिस्थिति पर अंकुश लगाने हेतु संबधित उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में आयुक्त नगर परिषद एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, सरपंच पंचायत, पंचायत सचिव, तहसीलदार, एवं थानाधिकारी का एक संयुक्त दल बनाएंगे जो ऐसे अवरोधों को समय रहते हटाएंगे। 

8. स्थाई लाइसेंस जिला स्तर पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अभिशंषा पर ही इस कार्यालय द्वारा दिया जावेगा।
9. ऐसे थोक विक्रेता अनुज्ञापत्रधारी जो अपनी दुकानों के आगे या अन्यत्र स्थान पर रिटेल पटाखे विक्रय हेतु बिना अनुज्ञा के काउन्टर लगाते है, उन्हें रोका जावें तथा उनके खिलाफ प्रकरण बनाकर भेजें ताकि अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकें।
10. नगर परिषद / नगर पालिका / पंचायत समिति की दमकल गाड़ियों को समय रहते दुरुस्त करवाया जावें ताकि 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाकर दमकल गाड़ियों को तैयार रखें। उक्त आदेश की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करें।

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