राज्य सरकार ने लागू किया नया कानून, कम उम्र के लिए रात में काम कराना अपराध  राज्यपाल ने दी मंजूरी

Dec 21, 2025 - 14:56
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राज्य सरकार ने लागू किया नया कानून, कम उम्र के लिए रात में काम कराना अपराध  राज्यपाल ने दी मंजूरी

जयपुर: (कमलेश जैन) राजस्थान के रेस्टोरेंट, होटल और कारखानों सहित अन्य वाणिज्यिक संस्थानों में कम उम्र के किशोर अब रात की पारी में काम नहीं कर सकेंगे। किशोर उम्र के युवाओं के भविष्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। 
इस अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अध्यादेश अब कानून का रूप ले चुका है। नए कानून के लागू होने के बाद अब 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों से रात के समय कार्य नहीं कराया जा सकेगा। पहले यह आयु सीमा 12 से 15 वर्ष निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 से 18 वर्ष कर दिया गया है। सरकार ने किशोरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया कानून लागू किया।
विधानसभा सत्र के बिना ही सरकार लाई अध्यादेश
राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंजूरी दे दी है। एक दिन पहले विधि एवं विधिक कार्य विभाग के सचिव सुरेश चंद बंसल की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई। राज्य सरकार करीब डेढ़ महीने पहले यह अध्यादेश लेकर आई थी। उस समय राजस्थान में विधानसभा सत्र भी नहीं चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि ऐसी परिस्थितियां बन गई थीं, जिनके कारण तत्काल प्रभाव से यह अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुमोदन के बाद राज्यपाल ने संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे मंजूरी दी। इसके साथ ही यह अध्यादेश कानून का रूप ले चुका है।
सिर्फ तीन घंटे करवाया जा सकेगा काम
राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार, पहले 12 से 15 वर्ष की आयु के किशोर वाणिज्यिक संस्थानों में अधिकतम तीन घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकते थे। नए अध्यादेश में अब 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोर भी अधिकतम तीन घंटे ही काम कर सकेंगे। सरकार की ओर से लाए गए इस नए कानून में तीन घंटे से अधिक काम कराने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी को छह घंटे के कार्य के बाद आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा।

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