चायनीज मांझे की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतया रहेगा प्रतिबंध

Dec 22, 2025 - 13:33
 0
चायनीज मांझे की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतया रहेगा प्रतिबंध
भरतपुर,(कौशलेन्द्र दत्तात्रेय)  जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कमर चौधरी ने आदेश जारी कर जिले में चायनीज मांझे के उपयोग एवं विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबन्ध किया है। 
आदेशों के तहत मकर संक्राति व अन्य पर्वों के अवसर पर होने वाली पतंगबाजी में प्लास्टिक तथा अन्य सिंथेटिक पदार्थ से निर्मित मांझा, धातु मिश्रित जैसे लोहा ग्लास पाउडर आदि से बने धागे एवं चायनीज मांझे के उपयोग से आमजन, बच्चों एवं पक्षियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका रहती है। इसको मध्येनजर रखते हुये राजस्थान उच्च न्यायालय एवं पर्यावरण विभाग के आदेशों के तहत प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं सांय 5 बजे से 7 बजे तक की समयावधि में सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रतिबंधित रहेगी एवं प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थों से बने मांझे का प्रयोग, विषैले पदार्थ जैसे लोहे का पाउडर या कांच पाउडर इत्यादि से निर्मित धागे/मांझे का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश आगामी 31 जनवरी 2026 प्रभावी रहेंगे। 

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क बुलंद आवाज के साथ निष्पक्ष व निर्भीक खबरे... आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज बनेगी कलम की धार... आप भी अपने आस-पास घटित कोई भी सामाजिक घटना, राजनीतिक खबर हमे हमारी ई मेल आईडी GEXPRESSNEWS54@GMAIL.COM या वाट्सएप न 8094612000 पर भेज सकते है हम हर सम्भव प्रयास करेंगे आपकी खबर हमारे न्यूज पोर्टल पर साझा करें। हमारे चैनल GEXPRESSNEWS से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद................