जिले में घरेलू गैस सिलेण्डरों का पर्याप्त स्टॉक; घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध उपयोग पर रसद विभाग ने की कार्रवाही

Apr 7, 2026 - 18:52
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जिले में घरेलू गैस सिलेण्डरों का पर्याप्त स्टॉक;  घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध उपयोग पर रसद विभाग ने की कार्रवाही

भरतपुर,(कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) भरतपुर जिले में वर्तमान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का पर्याप्त स्टॉक है। सभी गैस एजेन्सीओं द्वारा बुकिंग प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान स्टॉक की उपलब्धता एवं नियमित खपत के सन्दर्भ में उपलब्धता संतोषजनक होने के तथ्य को सुनिश्चित किया गया है। गैस की आपूर्ति सुनिश्चित बनाए रखने हेतु गठित विशेष प्रवर्तन दल द्वारा प्रभावी रूप से निगरानी रखी जा रही है। 
जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि गठित टीम द्वारा मंगलवार को नगर निगम क्षेत्र में बीनारायण गेट स्थित अपना घर के पीछे गणेश पुत्र हरिसिंह के मकान परिसर पशु बाडे में छापा मारा गया। मौके पर हेतराम भारत गैस एजेन्सी के हॉकर द्वारा एक घरेलू गैस सिलेण्डर से दूसरे घरेलू गैस सिलेण्डर में गैस का हस्तांतरण किया जा रहा था। प्रवर्तन दल को देखते ही हॉकर मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि मौके से बीपीसीएल के 6 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 हीरो एचएफ डीलक्स हॉकर की मोटरसाईकिल, 2 हैंगिंग काटें, पेचकश एवं मार्कर इत्यादि जब्त किया गया। जप्त सामग्री को मलाह इण्डेन गैस एजेन्सी को अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया गया। 
उन्होंने बताया कि गत दिनों उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा हलेना रोड वैर में स्थित समानान्तर मार्केटीयर भदौरिया गैस एजेन्सी के यहाँ घरेलू गैस सिलेण्डर भण्डारण पाये जाने एवं वितरण का कोई कार्यकलाप न करने की जांच के निर्देश प्रदान किये गए। उन्होंने बताया कि निर्देशों की अनुपालना में विशेष प्रवर्तन जांच दल द्वारा भदौरिया गैस एजेन्सी की जांच की गई। गैस एजेन्सी के गोदाम में 270 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली और 12 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित पाये गये। जिसके सम्बन्ध में भदौरिया गैस एजेंसी के प्रौपराईटर मुकेश सैनी द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तथा भण्डारण स्थल का विस्फोटक विभाग से अनुज्ञापत्र भी प्रमाणित नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि पाई गयी अनियमिततायें द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन होने के कारण तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 का भी स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण उक्त 270 खाली एवं 12 भरे गैस सिलेण्डरों को जप्त किया गया। सभी गैस सिलेण्डरों को अभिरक्षा हेतु वैर इन्डेन को सुपुर्दगी में दिया गया।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को भदौरिया गैस एजेन्सी के प्रौपराईटर मुकेश सैनी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट गैर थाने में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गयी। सोमवार 6 अप्रैल को जिले में 2169 गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हुई एवं 4824 गैस सिलेण्डरों का उपभोक्ताओ को वितरण किया गया तथा 3472 गैस सिलेण्डरों का स्टॉक मंगलवार को वितरण के लिये गैस एजेन्सीयों पर उपलब्ध रहा। तेल कम्पनियों द्वारा भी जिले में गैस सिलेण्डरों की नियमित आपूर्ति की जा रही है। आगे भी घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए कार्यवाही जारी रहेगी। राज्य स्तर पर घरेलू गैस के समस्याओं के सम्बन्ध में राजा उपभोक्ता हैल्पलाइन न० 14435 एवं जिला स्तर की हैल्पलाइन न० 05644-220320 पर प्राप्त समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है।

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