पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तृतीय चरण के मतदान को लेकर निषेधाज्ञा जारी 3 नवंबर शाम 6 बजे से 5 नवंबर शाम 6 बजे तक रहेगी प्रभावी
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तृतीय चरण के मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
उन्होंने बताया कि पंचायत समिति बयाना, नदबई, वैर एवं भुसावर की ग्राम पंचायतों के राजस्व सीमाओं के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में 3 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे से 5 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, सार्वजनिक सभा एवं जुलूस आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार नहीं करेगा तथा चलचित्र, टेलीविजन अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से निर्वाचन संबंधी बातों का संप्रेषण नहीं करेगा।
संगीत समारोह, नाट्य अभिनय एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजकों को भी निर्वाचन संबंधी प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से निषेधाज्ञा की पालना करने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।

