समस्त पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स 30 नवम्बर, 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें जीवन प्रमाण; नहीं तो नवम्बर माह की पेंशन का नहीं होगा भुगतान
भरतपुर,(कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 134 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के समस्त पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसी क्रम में पेंशन निदेशालय द्वारा वर्ष 2026 के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2026 निर्धारित की गई है।
कोषाधिकारी आशापाल मौर्य ने बताया कि निर्धारित समयावधि में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में माह नवम्बर 2026 की पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। पेंशनर्स की सुविधा एवं उन्हें अनावश्यक परेशानी से बचाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न माध्यम उपलब्ध करवाए गए हैं।
जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के प्रमुख माध्यम-
कोषाधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से राज्य के किसी भी राजपत्रित अथवा अराजपत्रित कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) द्वारा प्थ्डै 3ण्0 की ैैव् प्क् के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा पेंशन निदेशालय, संबंधित क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, कोषालय अथवा उप कोषालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया जा सकता है। ई-मित्र केंद्र के माध्यम से पेंशनर्स अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जीवन प्रमाणन की सुविधा के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
पेंशनर्स से विशेष अपील-
पेंशन निदेशालय द्वारा समस्त पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना सुविधानुसार अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करें। 30 नवम्बर, 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा अथवा असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

