ग्रामीण मजदूरों को मिलेगी राहत,ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ी शिकायतों का 15 दिन में होगा निपटारा
दिल्ली (कमलेश जैन)। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं।
नए नियमों के अनुसार, ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ी शिकायतों का समाधान अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में शिकायत का निपटारा नहीं होने पर उसे उच्च स्तर के अधिकारी के पास भेजने (एस्केलेशन) का प्रावधान भी किया गया है।
नए नियमों के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारियों की व्यवस्था की जाएगी। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी शिकायतों को प्राप्त करना, उनका पंजीकरण करना, जांच कराना और निर्धारित समय में समाधान सुनिश्चित करना होगा। शिकायतों की जांच के लिए सात कार्यदिवस की समय-सीमा तय की गई है, जबकि पूरी शिकायत के निपटारे के लिए अधिकतम 15 दिन निर्धारित किए गए हैं।
आसानी से दर्ज होगी शिकायत
सरकार ने VB-G RAM G योजना से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। ग्रामीण नागरिक संबंधित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से, स्पीड पोस्ट, टेलीफोन हेल्पलाइन या निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत दर्ज होने पर आवेदक को पंजीकरण संख्या और प्राप्ति की तारीख के साथ पावती दी जाएगी। ऑफलाइन प्राप्त शिकायतों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
उच्च अधिकारियों से कर सकता शिकायत
नियमों में शिकायतकर्ता को अपील का अधिकार भी दिया गया है। यदि आवेदक शिकायत के निपटारे से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह निर्धारित उच्च अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा। अपील के लिए 45 दिन और उसके निपटारे के लिए 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
इन नियमों का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार योजना में मजदूरी भुगतान, रोजगार उपलब्ध कराने और योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी अनियमितताओं की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से ग्रामीण मजदूरों को राहत मिलेगी। और योजना के संचालन में अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी।

