राजस्थान गृह विभाग ने अन-लॉक-2 को लेकर जारी की संशोधित गाइडलाइन, जाने क्या क्या हुआ बदलाव

Jun 8, 2021 - 17:31
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राजस्थान गृह विभाग ने अन-लॉक-2 को लेकर जारी की संशोधित गाइडलाइन,  जाने क्या क्या हुआ बदलाव

जयपुर:- राजस्थान में मंगलवार 8 जून से अनलॉक-2.0 का आगाज हो गया है जिसे लेकर गृह विभाग ने अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके अनुसार बाजार खोलने का समय बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। लॉकडाउन में भी 12 घंटे की छूट दी गई है। 
इसके साथ ही निजी वाहनों से सुबह 5 से शाम 5 बजे तक प्रदेश भर में आने जाने की छूट दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू अब दो दिन का ही होगा, सोमवार को बाजार खुलेंगे। 
अब सप्ताह में चार दिन की जगह 5 दिन बाजार खुलेंगे। प्रदेश में 10 मई से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होगा। 
नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रासंसपोर्ट को चलाने और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पुरानी पांबदियां जारी रखी गई हैं।

 

यह रहेंगी प्रतिबंधित गतिविधियां

•    पूरी तरह से वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/मॉल खोलने की अनुमति नहीं होगी। 
•    लेकिन सभी तरह के धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा, पूजा, प्रार्थना आदि घर में रहकर ही करनी चाहिए।
•    सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे।
•    कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय आदि बंद रहेंगे।
•    शादी समारोह को 30 जून, 2021 तक के लिए टाल दिया गया है।
•    30 जून 2021 तक विवाह, डीजे, बारात व निकासी व पार्टी आदि से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह की अनुमति नहीं होगी।
•    घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में विवाह की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्तियों की अनुमति होगी। जिसकी जानकारी वेब पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 181 पर देनी होगी।
•    बैंड-बाजे, हलवाई, टेंट या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को विवाह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
•    शादियों के लिए मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर बंद रहेंगे।
•    किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों और जुलूसों, मेलों और हाट बाजारों की अनुमति नहीं होगी।
•    प्रबंधन की ओर से धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा-अर्चना, पूजा-अर्चना आदि जारी रहेगी।
•    लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
•    ग्रीन जोन (सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक) में अनुमत गतिविधियों के अलावा, जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त येलो जोन और रेड जोन में स्थिति के अनुसार अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।
•    राज्य में शुक्रवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक अगले आदेश तक लोक अनुशासन सप्ताहांत कर्फ्यू रहेगा. इन दिनों के अलावा, सप्ताह के अन्य दिनों में, प्रत्येक दिन शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
•    जीरो एक्टिव केस वाली पंचायतें ग्रीन, एक से 5 एक्टिव केस येलो और 5 से ज्यादा एक्टिव केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी.
•    इसी तरह शहरी क्षेत्रों में यदि प्रति एक लाख की आबादी पर 25 सक्रिय मामले हैं तो इसे ग्रीन जोन, 25 से 75 मामले होने पर येलो जोन और अधिक मामले होने पर रेड जोन माना जाएगा.
•    ग्रीन, येलो और रेड जोन का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख तक और शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की आबादी को देखते हुए कोविड मामलों की सक्रिय संख्या के आधार पर किया जाएगा.

अनुमत गतिविधियां:-

बाजारों और अन्य व्यवसायियों के लिए दिशानिर्देश:-

ग्रामीण क्षेत्र:-

•    ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तहसील, अनुमंडल एवं पंचायत समिति मुख्यालयों के बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नगरीय क्षेत्र की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी.
•    शेष ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप सार्वजनिक अनुशासन समिति में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल लागू करें. यदि कोई दुकानदार उपरोक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शहरी क्षेत्र:-

•    संबंधित क्षेत्राधिकार के वाणिज्यिक कर विभाग, पुलिस और नगर निकायों के अधिकारियों को संयुक्त प्रवर्तन दल में शामिल किया जाना चाहिए। ये टीमें लोक अनुशासन समिति में ट्रेड यूनियनों के परामर्श से रोजाना कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगी और बाजार खुलने के बाद भीड़भाड़ पर नजर रखेंगी. यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल का गठन नहीं होता है तो उसका गठन किया जाना चाहिए।
•    अगर बड़े पैमाने पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो उक्त बाजार को सात दिन के लिए पूरी तरह बंद किया जा सकता है।

 डेयरी और दूध की दुकानों को रोजाना सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक अनुमति दी जाएगी।
•    सोमवार से शुक्रवार तक सभी प्रकार की खाद्य सामग्री, किराना, पशु चारा और आटा चक्की से संबंधित थोक व फुटकर दुकानें सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खुली रहेंगी.
•    बैंक, फाइनेंसिल इंस्टीट्यूट, ई-मित्र, आधार केंद्र 4 बजे तक खुलेंगे।
•    निजी वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवाने का समय बढ़ाया गया है। अब सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निजी वाहनों में पेट्रोल पंपों से फ्यूल ले सकेंगे। अभी तक दोपहर 12 बजे तक ही निजी वाहन फ्यूल ले सकते थे।
•    अन्य दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खुल सकेंगे.
•    प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ अनुमति दी जाएगी.
•    सभी निजी कार्यालय शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे.
•    सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ अनुमति दी जाएगी। लेकिन छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान में आने की अनुमति नहीं होगी।
•    सभी निजी अस्पतालों, लैब और उनके संबंधित कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति दी जाएगी। कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। शेष कर्मियों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वे मुख्यालय में रहकर घर से काम करेंगे।
•    कार्यस्थल पर कोई भी कर्मी कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा 72 घंटे के लिए कार्यालय कक्ष बंद कर दिया जाएगा।
•    राज्य में 10 जून से रोडवेज और निजी बसों के संचालन की अनुमति होगी। शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस और मिनी बस सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएगा।
•    पशु चिकित्सालय और उनके संबंधित कर्मी जैसे पशु चिकित्सक, कर्मचारी, पशु चिकित्सा
•    बीपी लैब में स्वास्थ्य सेवाओं और वैक्सीन के उत्पादन और मत्स्य पालन विभाग से संबंधित गतिविधियों जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन से संबंधित कर्मियों आदि को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति दी जाएगी।
•    रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन के जरिए सब्जियां और फल बेचे जा सकेंगे.

बिना अवकाश के राशन की दुकानें खुली रहेंगी।

•    सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. इनमें खाने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान सिर्फ टेक-अवे की सुविधा मिलेगी। इन प्रतिष्ठानों से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी।
•    मंडियों में फसलों की आवक और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद-बिक्री की गतिविधियों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ अनुमति दी जाएगी.
•    फार्मास्यूटिकल्स, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाओं की होम डिलीवरी को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके।
•    किसानों के बाजार में पहुंचने और वापस आने के अलावा बाजार परिसर के बाहर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
•    किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन कराना होगा और वापस जाते समय बिक्री रसीदों या बिलों का सत्यापन कराना होगा।
•    ऐसे बाजारों में स्थित दुकानें या व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनमें केवल बड़े परिसर हैं लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। उदाहरण के लिए, पहले दिन बेसमेंट और पहली मंजिल में और अगले दिन भूतल और दूसरी मंजिल पर स्थित दुकानें एक-एक करके खोली जा सकती हैं.
•    बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए सभी जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त लोक अनुशासन समिति के परामर्श से व्यवसायिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों सहित अपने-अपने जिलों में वैकल्पिक योजना तैयार करेंगे।

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