राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक का हुआ आयोजन

Feb 13, 2024 - 19:26
Feb 13, 2024 - 20:53
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राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक का हुआ आयोजन

भरतपुर, 13 फरवरी। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) केशव कौशिक की अध्यक्षता में 9 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए मंगलवार को भरतपुर मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के साथ व्यक्तिगत रूप से तथा मुख्यालय के बाहर के पीठासीन अधिकारीगण से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग का आयोजन किया गया।

बैठक में राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक रैफर करने तथा ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों में प्री-काउस्लिंग के जरिये पक्षकारान् में आपसी समझाईश कर राजीनामा के लिए निर्देश प्रदान किए जिससे उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके। विशेष रूप से ऐसे न्यायालय जहां एन0 आई0 एक्ट के प्रकरण अधिक संख्या में लंबित हैं, उनके न्यायाधिकारीगण को विशेष प्रयास कर अधिक से अधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में लंबित प्रकरणों में इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारीगण तथा संबंधित अधिवक्तागण के साथ मीटिंग कर ऐसे प्रकरणों को ज्यादा से ज्यादा रैफर कर निस्तारण के प्रयास करने पर जोर दिया गया।  

राष्ट्रीय लोक अदालत प्री-लिटिगेशन सहित न्यायालयों में लंबित प्रकरणों यथा धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के अलावा) एवं अन्य (दाण्डिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) एवं लम्बित प्रकरणों में शमनीय दाण्डिक अपराध अन्तर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से सम्बन्धित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु आयोजित की जा रही है। 

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