नृसिंह भगवान की 23 बीघा 1 बिस्वा जमीन को मन्दिर के पुजारी को सुपुर्द करने के आदेश
वैर (भरतपुर/ कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) उपखंड के गांव गोठरा में नृसिंह भगवान की 23 बीघा 1 बिस्वा जमीन को नृसिंह भगवान के मन्दिर पुजारी पूरन, केसरिया वगैराह को सुपुर्द करने के आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित द्विवेदी ने थाधिकारी को दिये। उपखंड अधिकारी ने इस आराजी पर थानाधिकारी रिसीवर नियुक्त किया था। इस आदेश को न्यायाधीश ने अपास्त कर दिया। गांव गोठरा में नृसिंह भगवान का वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है। मन्दिर की सेवा पूजा व्यवस्था के लिए 23 बीघा 1 विस्वा कृषि भूमि है। नृसिंह भगवान मंदिर पर भागवत कथा से बचे दो लाख रुपए की राशि को ग्रामीणों द्वारा मन्दिर निर्माण कार्य में लगाने तथा रामायण पाठ करने के दौरान पुजारी व ग्रामीणों में विवाद हो गया था
शांति भंग एवं अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए थानाधिकारी ने उपखंडाधिकारी वैर से मन्दिर की जमीन को कब्जे राज लिया जाकर रिसीवर नियुक्त करने को इस्तगासा से पेश किया।जिस पर उपखंडाधिकारी सचिन यादव ने मन्दिर की जमीन को थानाधिकारी को रिसीवर करने के आदेश दिए। इस आदेश के विरुद्ध पुजारी पक्ष ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय वैर में निगरानी पेश की। जिसमें उपखंडाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए थानाधिकारी को विवादग्रस्त आराजी के रिसीवर का बगुजार कर भगवान नृसिंह की जमीन को निगरानीकार पुजारी को सुपुर्द करने के आदेश जारी किए हैं।

