अब गैर ऋणी कृषक 14 और ऋणी कृषक 30 तक करा सकेंगे फसल बीमा
खैरथल (हीरालाल भूरानी)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार की ओर से बढाकर 30 अगस्त तक कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमे गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त और ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त की गई है।
बीमा कम्पनी के जिला प्रबंधक कालूराम गुर्जर ने बताया कि बीमा योजना के अन्तर्गत फसल ऋण लेने वाले किसान गैर ऋणी किसान एवं बटाईदार किसानों की ओर से फसलों का बीमा कराया जा सकेगा। खैरथल-तिजारा में क्षेमा जनरल इश्योरेंस लिमिटेड के लिए प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के आवेदन करने की सुविधा बैंक, जन सेवा केन्द्र, फसल बीमा ऐप व डाकघर के माध्यम से उपलब्ध हैं। ऋणी कृषकों के लिए सम्बन्धित बैंक से अधिसूचित फसलों के लिए बैंक जाकर अपना पंजीकरण करवाएं। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषकों की आवेदन सृजन की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक एवं ऋणी कृषकों के खातों से फसल बीमा प्रीमियम डेबिट करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। ऋणी कृषकों के आवेदन सृजन की अंतिम तिथि 14 सितम्बर है। संयुक्त निदेशक कृषि विजय सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से खैरथल-तिजारा जिले के लिए क्षेमा जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। जिला कलक्टर किशोर कुमार ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक आवेदन करें, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। भारत सरकार की ओर से हेल्पलाइन नम्बर 14447 एवं व्हाट्सऐप चैट नंबर 7065514447 जारी किया गया है। किसान किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान व्हाट्सऐप चैट या हेल्पलाइन नम्बर से प्राप्त कर सकते।

