गिव अप अभियान की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर तक

Oct 25, 2025 - 12:40
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गिव अप अभियान की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर तक
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लक्ष्मणगढ़ (अलवर / कमलेश जैन) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान की ओर से एक नवम्बर 2024 से गिव अपअभियान प्रारम्भ किया गया था। उक्त अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशाषी संस्थाओं में नियमित अधिकारी—कर्मचारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो अथवा परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक हो अथवा निजी चौपहिया वाहन धारक अथवा आयकरदाता सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने हेतु आवेदन करवाया जाना था। गिव अप अभियान की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।
खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित अपात्र व्यक्तियों को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है कि वह खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाये जाने के लिए आवेदन करें। 31 अक्टूबर 2025 के पश्चात खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित रहने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जुर्माना, शास्ति, दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शास्ति की गणना 27 रूपये प्रति किलोग्राम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, मय ब्याज वसूली की जावेगी।
जिला कलक्टर शुक्ला ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक उपखण्ड में ग्राम विकास अधिकारी,पटवारी,उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए प्रेरित करें। इस के लिए जिला की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये गये हैं। कोई भी अपात्र व्यक्ति अपनी निकटतम उचित मूल्य दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया जाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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