जमीन विवाद में फायरिंग दोनों पक्षों के 11 लोगों को 7-7 साल की सजा, 12वें की मौत
अलवर (अनिल गुप्ता)
अलवर के सदर थाना क्षेत्र टोडियार का बास गांव में जमीनी विवाद के दौरान हुई फायरिंग के मामले में एडीजे संख्या दो कोर्ट ने दोनों पक्षों के 11 आरोपियों को सात-सात साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है मामला वर्ष 2014 का है, जब शाकिर और सद्दाम के परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया था। घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और चालान कोर्ट में पेश किया विशिष्ट लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि करीब 11 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों शाकिर, दिन मोहम्मद, समय सिंह, सुबत, शाहरूख, जमशेद, सोकत, मोसम, सद्दाम, जसमाल और महबूब को दोषी ठहराया है। वहीं, 12 वें आरोपी दलवीर की अनुसंधान के दौरान मौत हो चुकी थी आदेश के अनुसार अभियुक्त 25 अक्टूबर 2014 से 19 मार्च 2015 तक इस प्रकरण में पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में रह चुके हैं जिसे सजा में समायोजित किया जाएगा। कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि अभियुक्तों को कारागृह में लेकर उनकी सजा कानूनन पूरी करवाई जाए।


