5 साल की मासूम से रेप: मौलवी को उम्रकैद, कोर्ट बोला- 'दरिंदगी का जघन्य अपराध, अंतिम सांस तक सलाखों में
अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया जहां पोक्सो न्यायालय संख्या दो की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी मौलवी असजद को अंतिम सांस तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 सितंबर 2024 को मौलवी असजद उसकी 5 वर्षीय बेटी को चीज देने के बहाने मस्जिद में ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची की मां के मौके पर पहुंचने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने जांच में घटना को सत्य पाया और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों और 18 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सबूतों, चिकित्सकीय रिपोर्ट और एफएसएल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि पांच साल की मासूम बालिका के साथ की गई यह दरिंदगी जघन्य अपराध है, जिसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती जिस पर अदालत ने मौलवी असजद को आजीवन कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भेजी है

