एसीबी कोर्ट का बड़ा फैसला: जवाहर नवोदय विद्यालय के तत्कालीन वाइस-प्रिंसिपल को 4 साल की जेल, ₹10,000 जुर्माना

Jun 10, 2026 - 18:41
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एसीबी कोर्ट का बड़ा फैसला: जवाहर नवोदय विद्यालय के तत्कालीन वाइस-प्रिंसिपल को 4 साल की जेल, ₹10,000 जुर्माना

अलवर (राजस्थान) भ्रष्टाचार के मामलों पर त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हुए अलवर स्थित विशेष एसीबी न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने खैरथल स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के तत्कालीन वाइस-प्रिंसिपल वासुदेव वर्मा (वीडी वर्मा) को रिश्वत लेने के संगीन आरोप में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

एसीबी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक जसवंत कुमार के अनुसार, यह मामला वर्ष 2017 का है। खैरथल निवासी परिवादी जसवंत कुमार की फर्म ‘प्रकाश स्वीट्स’ उक्त विद्यालय में मेस (कैंटीन) संचालन का ठेका संभालती थी। आरोपी वाइस-प्रिंसिपल वासुदेव वर्मा द्वारा मेस कर्मचारियों के मासिक बिल पास करने के एवज में ₹3,000 प्रति माह की रिश्वत राशि (बंधी) मांगी जा रही थी।

आरोपी ने अक्टूबर और नवंबर 2017 के बिलों को पास करने के बदले परिवादी से कुल ₹6,000 की मांग की थी, जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज कराई गई थी।

एसीबी की ट्रैप कार्रवाई और अदालती फैसला: परिवादी की शिकायत पर एसीबी टीम ने तत्परता दिखाते हुए पहले मांग का सत्यापन (Verification) कराया। पुष्टि होने पर जाल बिछाकर वर्ष 2017 में आरोपी वाइस-प्रिंसिपल वीडी वर्मा को ₹6,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

ब्यूरो द्वारा न्यायालय में पुख्ता साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, माननीय न्यायालय ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है। सजा के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

भ्रष्टाचार मुक्त समाज का संकल्प: यह निर्णय साफ संदेश देता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कानून का हाथ बेहद लंबा है और दोषियों को उनके किए की सजा अवश्य मिलती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति निरंतर जारी रहेगी।

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