दुकानदारों को रखना होगा डस्टबिन, रोड या गली में कचरा डालने पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना प्रतिदिन

Dec 26, 2020 - 18:49
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दुकानदारों को रखना होगा डस्टबिन, रोड या गली में कचरा डालने पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना प्रतिदिन

पाली (राजस्थान) शहर में बढ़ते गंदगी के माहौल को देखकर नगर परिषद ने सभी दुकानदारों को स्वयं का कचरा पात्र रखने के निर्देश जारी किए हैं आदेशों की अवहेलना करने पर ₹750 प्रतिदिन जुर्माना भी वसूला जाएगा  इतना ही नहीं शहर में कचरा फैलाने वालों की अब खैर नहीं,  जी हां शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर परिषद की ओर से शहर में सड़कों पर कचरा डालना –जलाना, विवाह स्थलों के बाहर कचरा जमा करना ,मकान में दुकानों का मलबा- निर्माण सामग्री सरकारी जमीन पर डालना, बिना सीवरेज कनेक्शन जीवन नाली में सड़कों में बहाने पर भी नगर परिषद ने जुर्माना तय किया है नगर परिषद ने सार्वजनिक तौर पर कचरा फैलाने वालों पर 200 से ₹5000 का जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए हैं
पाली नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय का कहना है कि शहर को जल्द से जल्द स्वच्छ बनाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना तय किया गया है अब नगर परिषद की ओर से निर्धारित राशि के अनुसार जुर्माना लगाने पर ही शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सकता है जल्दी ही नियमानुसार कार्यवाही भी शुरू की जाएगी

निम्नानुसार  तय किया है जुर्माना
•    दुकानदाराें द्वारा कचरा राेड या गली में डालने पर 1000 रुपए प्रतिदिन
•    रहवासी भवनाें के निवासियों द्वारा गली में कचरा फैलाने पर 100 रुपए प्रतिदिन
•    दुकानदाराें काे बिना कचरा पात्र पाए जाने पर 750 रुपए प्रतिदिन
•    निजी मकान, दुकान के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री सरकारी भूमि पर डालने पर 1000 रुपए प्रतिदिन
•    कचरा व प्लास्टिक जलाने पर 500 रुपए प्रतिदिन
•    प्लास्टिक कैरी बैग काे उपयाेगमें करते पाए जाने पर 100 रुपए प्रतिदिन
•    अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गंदगी अाम नाली, नाले या सड़काें में बहाने पर 5000 रुपए प्रतिदिन
•    काेई भी व्यक्ति या डी-रलजिंग ऑपरेटर खुले में या नाले में शाैच या अपशिष्ट निस्तारण करने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
•    बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा कचरे काे कचरा पात्र में एकत्रित नहीं किए जाने पर 1000 रुपए प्रतिदिन
•    बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा जनित्र बायाेडिग्रेडेबल वेस्ट काे उनके परिसर में उपचारित नहीं किए जाने पर 5000 रुपए प्रतिदिन
•    100 से अधिक लाेगाें के अायाेजन पर अायाेजक द्वारा कचरे अलग कर कचरा उठाने वालाें काे नहीं सौंपने पर 3000 रुपए प्रतिदिन
•    विवाह स्थलों द्वारा बाहर कचरा डालने पर 5000 रुपए प्रतिदिन
•    खुले में नहाने, पेशाब करने व शाैच करने पर 200 से 500 रुपए प्रतिदिन

मुकेश कुमार गोपावास 
 

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