बिना टोल टैक्स बकाया, चुकाए ट्रांसफर नहीं होगी गाड़ी
दिल्ली (कमलेश जैन) टोल टैक्स को लेकर पिछले कुछ समय में सरकार ने कई तरह की नीतियां लागू की हैं। अगस्त से सालान फास्टैग पास लागू हो जाएगा। टोल टैक्स को लेकर सरकार की ओर से एक और नया नियम लागू कर दिया गया है। अब बिना टोल टैक्स बकाया चुकाए अब कोई भी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। गाड़ी बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कराने से पहले टोल टैक्स का बकाया चुकाना जरूरी होगा।
परिवहन विभाग आरसी ट्रांसफर से पहले यह जांच करेगा कि गाड़ी पर कितना बकाया है।अगर फास्टैग खाते में कोई पेंडिंग अमाउंट निकला तो गाड़ी का मालिकाना हक बदला नहीं जा सकेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है कि इससे टोल टैक्स की चोरी पर रोक लगेगी और पुराने बकाए की वसूली भी सुनिश्चित हो सकेगी।
भेजे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक चालान
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से जिन वाहनों पर टोल टैक्स बकाया है। 30 दिन के बाद उन सभी वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजे जाएंगे। इस चालान में गाड़ी का नंबर, बकाया राशि और भुगतान करने की आखिरी तारीख की पूरी जानकारी दी जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि अगर निर्धारित समय में बकाया चुकता नहीं किया गया तो चालान के साथ पेनल्टी भी जोड़ी जाएगी। ताकि भविष्य में गाड़ी बेचने या ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत न आए। अगर बकाया नहीं चुकाया जाता तो ना वाहन बेचने के लिए एनओसी जारी होगी ना ही नया आरसी बनाया जाएगा, ना ही वाहन से जुड़े कोई नए दस्तावेज जारी हो सकेंगे।


