मर्डर के आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवान कारावास:पति का कुल्हाड़ी व पाइप से मर्डर कर सड़क किनारे फेंका था

Aug 21, 2025 - 13:41
Aug 21, 2025 - 14:03
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मर्डर के आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवान कारावास:पति का कुल्हाड़ी व पाइप से मर्डर कर सड़क किनारे फेंका था

बाड़मेर,राजस्थान 

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कुल्हाड़ी व पाइप से मर्डर कर सड़क किनारे फैंक दिया।उनका ईरादा इसे हादसे का रूप देना था । लव अफेयर की जानकारी लगने पर दोनों ने प्लानिंग के तहत हत्या की थी। गुरुवार को बाड़मेर एडीजे कोर्ट-2 ने 6 साल बाद पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई है। घटना बाड़मेर रामसर थाने के सोढ़ो की बस्ती हाथमा गांव 4 जुन 2019 की थी। पत्नी के चार बच्चे है। कोर्ट में 26 गवाह, 30 सबूतों और 60 डॉक्यूमेंट और करीब 400 पेज की चालान सीट पेश की गई। बहस के बाद एडीजे कोर्ट -2 (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) पीयूष चौधरी ने सजा सुनाई। दरअसल, हाथमा निवासी सुजानसिंह ने 4 जून 2019 को रामसर थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया- मेरा चचेरा भाई वीरसिंह पुत्र कोजराजसिंह निवासी सोढ़ो की बस्ती, हाथमा को दोपहर के समय घर से बाहर गया था, जिसकी दूसरे दिन सुबह उदयराजसिंह की ढाणी के पास लाश मिली है। उसने रिपोर्ट में महेंद्र सिंह पुत्र शैतानसिंह निवासी आंटा पर वारदात को अंजाम देने का संदेह जाहिर किया था। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने तीन दिन बाद मर्डर का खुलासा करते हुए पत्नी दक्षा कंवर और उसके प्रेमी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच पड़ताल कर चालान पेश किया गया। मर्डर पत्नी और उसके प्रेमी की ओर करने का आरोप पत्र किया पेश पुलिस ने जांच में आरोपी महेंद्र सिंह और दक्षा कंवर की ओर से मृतक वीरसिंह की मर्डर के सबूत इस आशय पेश किए गए। पुलिस ने जांच में मर्डर की धाराओं में आरोप-पत्र पेश किया। कोर्ट में 24 गवाहों और 30 सबूतों के आधार पर सुनाई सजा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 के पीयूष चौधरी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष सरकार की और से कुल 26 गवाह को पेश किया गया। साथ ही 30 सबूतों और 60 डॉक्यूमेंट को देखा गया। संबंधित दस्तावेज और आर्टिकल प्रदर्शित करवाए गए। अपर लोक अभियोजन (सरकारी वकील) अनामिका सांदू और परिवादी अधिवक्ता स्वरूपसिंह राठौड़ ने दलील पेश की गई। आरोपी महेंद्र सिंह व दक्षा कंवर ने लव अफेयर को छिपाने के आशय से वीरसिंह की क्रूरतापूर्वक तरीके से कुल्हाड़ी व लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या की। दोनों को अधिक से अधिक सजा सुनाई जाए। सरकारी वकील अनामिका सांदू ने बताया- प्लानिंग के तहत दोनों ने मिलकर मर्डर किया। रहवासी ढाणी में कमरे में मर्डर कर दिया। दोनों के बीच लव अफेयर की जानकारी पति वीरसिंह को लगी तब विरोध किया तब दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी।

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