एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर केंद्र ने जमाखोरी रोकने के लिए ईसीए किया लागू
दिल्ली (कमलेश जैन) सरकार ने घरेलू एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाते हुए रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण संभावित आपूर्ति व्यवधानों से निपटने और घरेलू रसोई गैस संकट रोकने के लिए उठाया गया है।
केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी रोकने और घरेलू गैस संकट को टालने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उपयोग के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और काले बाजारी गतिविधियों पर रोक लगाना है।
सूत्रों के अनुसार, ईसीए लागू होने के बाद प्राथमिक सेक्टर्स को एलपीजी और अन्य ईंधन की सप्लाई में विशेष प्रायोरिटी दी जाएगी।
इसका मतलब है कि अस्पताल, स्कूल, सरकारी संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण सेक्टरों को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई थी। ऐसे में ईएसएमए का लागू होना संकट से निपटने और आम जनता को राहत देने का बड़ा कदम है।
आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ईसीए) एक कानून है, जिसे जीवन-निर्वाह से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्रभावित होने से रोकने के उपाय किए जाते हैं, ताकि आम जनता पर असर न पड़े।