नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉस्को न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर के पॉस्को न्यायालय संख्या एक ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल की सजा के साथ अर्थ दंड से दंडित किया है। न्यायालय के अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि अलवर के रेणी थाना क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता बालिका दूध लेकर घर लौट रही थी। इस दौरान लोकेश नाम का आरोपी उसे अपने साथ खेत में ले गया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंच कर घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मामला न्यायालय में चला। न्यायालय में 18 गवाह व 24 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल की सजा के साथ तीस हजार रुपए के अर्थ दंड दंडित किया है।






