जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर होगा बाल वाहिनियों का निरीक्षण
भरतपुर (कोशलेन्द्र दत्तात्रेय) 21 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर द्वारा शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर घनश्याम शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी अभय मुद्गल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल के साथ एक बैठक आयोजित की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुतोष गुप्ता ने जिला परिवहन अधिकारी तथा पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि वे आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए जिले में चलने वाली सभी बाल वाहिनियों का निरीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों के द्वारा विद्यार्थियों को आने-जाने के लिए बाल-वाहिनियों का संचालन किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशानुसार बाल वाहिनियों का रंग पीला होना एवं उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा जाना आवश्यक है। बाल-वाहिनियों पर विद्यालय का नाम, पता, फोन नंबर, ड्राइवर का नाम आदि विवरण होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाल-वाहिनियों में सुरक्षा ग्रिल, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, अग्निशामक यंत्र, जीपीएस, पीने के पानी की व्यवस्था आपातकालीन निकास, विशेष बच्चों हेतु सुविधा, पर्याप्त सीट क्षमता तथा फिटनेस परीक्षण समेत अन्य सुविधाए होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अक्सर बाल वाहिनियों में विद्यार्थियों को क्षमता से अधिक बैठा कर ले जाया जाता है, जिससे उनको असुविधा होती है, साथ ही उनकी जान को खतरा बना रहने की संभावना बनी रहती है।


