आयुध डिपो एवं कंजौली लाईन सेना क्षेत्र में ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध लागू, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी

Feb 26, 2026 - 18:43
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आयुध डिपो एवं कंजौली लाईन सेना क्षेत्र में ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध लागू, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने आयुध डिपो एवं कंजौली लाईन सेना क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर एवं अन्य मानवरहित उड़ान यंत्रों के संचालन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। 
जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी द्वारा जारी आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत भरतपुर स्थित 39 युद्ध क्षेत्र गोला बारूद भंडारण (मिलिट्री एरिया) आयुध डिपो परिसर से 2 किलोमीटर की परिधि में एवं कंजौली लाईन सेना क्षेत्र की बाहरी दीवार से 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानवरहित हवाई यंत्रों के उड़ान संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
उन्होंने बताया कि आयुध डिपो परिसर क्षेत्र में 2 से 3 किमी तक एवं कंजौली लाईन क्षेत्र में 1 से 2 किमी की परिधि क्षेत्र में 20 फीट की ऊँचाई तक किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं की जा सकेगी। यदि किसी विभागीय या अधिकृत कार्य के लिए ड्रोन संचालन आवश्यक हो तो संबंधित स्थानीय सैन्य प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा ड्रोन उड़ान का स्थान, समय, उद्देश्य, संचालक का नाम एवं संपर्क विवरण की सूचना संबंधित सुरक्षा अधिकारी के मोबाइल नम्बर 8690001922 एवं जिला कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
यह प्रतिबंध सेना क्षेत्र, गोला-बारूद भंडारण एवं संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश सेना, पुलिस, सशक्त बल, होमगार्ड, रेलवे, कानून व्यवस्था, विकास कार्यों में संलग्न अधिकारियों सहित सरकार की गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें तथा बिना अनुमति ड्रोन या अन्य मानवरहित हवाई यंत्रों का संचालन न करें। यह आदेश 20 फरवरी 2026 से प्रभावी होकर आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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