31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) खरीफ-2026 मौसम में किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान 31 जुलाई तक अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना 24 जुलाई 2026 को जारी की जा चुकी है। भरतपुर जिले में योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार राधेश्याम मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले में बाजरा एवं ज्वार फसलें अधिसूचित की गई हैं। इन फसलों के लिए बीमा इकाई तहसील/पटवार मंडल निर्धारित की गई है। किसानों से निर्धारित प्रीमियम दर पर बीमा किया जाएगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अनुसार बाजरा फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 58 हजार 811 रुपये तथा ज्वार फसल के लिए 31 हजार 759 रुपये निर्धारित की गई है। दोनों फसलों के लिए कृषक द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 0.30 प्रतिशत निर्धारित है तथा जोखिम स्तर 80 प्रतिशत रखा गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर बीमा करा सकते हैं। वहीं गैर-ऋणी किसान निकटतम केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने जिले के सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 31 जुलाई से पूर्व अपनी खरीफ फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि अथवा अन्य जोखिमों से होने वाली फसल क्षति की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके।

