विधिक माप विज्ञान विभाग ने सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं करने पर दो फर्मों पर लगाया 2 हजार रुपए का जुर्माना
मिष्ठान भंडारों का किया निरीक्षण, मिठाई के साथ डिब्बे का वजन अलग रखने के दिए निर्देश
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) माननीय उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान विभाग अधिकारी रामकुंवर नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सोमवार को विभिन्न मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर विक्रय की जा रही मिठाइयों का वजन डिब्बे से अलग करना पाया गया। साथ ही अन्य पैक्ड वस्तुओं की भी जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान पैकेज्ड वस्तुओं पर अंकित आवश्यक घोषणाओं, शुद्ध मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), पैकिंग एवं निर्माता संबंधी विवरण तथा तौल में उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक कांटों की जांच की गई। इस दौरान माप-तौल संबंधी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। हालांकि, सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर दो फर्मों से कुल 2 हजार रुपए का जुर्माना जमा करवाया गया। विभाग द्वारा व्यापारियों से अपील की गई कि वे मिठाई के साथ डिब्बे का वजन अलग रखें तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं पैकेज्ड कमोडिटी नियम, 2011 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करें। साथ ही उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं सही मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

