खैरथल :अनियमितताओं पर सपना मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 15 दिन के लिए निलंबित
खैरथल (हीरालाल भूरानी)
खैरथल। औषधियों के विक्रय और अभिलेखों के संधारण में भारी अनियमितताएं पाए जाने के बाद मुण्डावर स्थित 'मैसर्स सपना मेडिकल स्टोर' पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि नियंत्रण विभाग ने फर्म का औषधि अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।
निरीक्षण के दौरान सामने आईं ये कमियां
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक नरोत्तम देव बारोठिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खैरथल-तिजारा से प्राप्त शिकायत के आधार पर 10 सितंबर को औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा इस फर्म का औचक निरीक्षण किया गया था।
निरीक्षण के दौरान दुकान में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें मुख्य रूप से:
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मूल औषधि अनुज्ञापत्र का प्रदर्शित न होना।
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निरीक्षण पुस्तिका का संधारण न किया जाना।
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पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में औषधियों का विक्रय होना।
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बिना कैश मेमो के दवाओं की बिक्री करना।
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शेड्यूल H1 रजिस्टर का अद्यतन न होना और खरीद बिलों का व्यवस्थित संधारण न पाया जाना।
इसके अलावा, विभाग द्वारा कुछ औषधियों के विक्रय संबंधी विवरण मांगे जाने पर फर्म द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।
कारण बताओ नोटिस का नहीं मिला जवाब
सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि अनियमितताएं सामने आने के बाद फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समयावधि के भीतर फर्म की ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
इस अवधि तक निलंबित रहेगा लाइसेंस
नियमों की इस लगातार अवहेलना और संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 66(1) के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए मैसर्स सपना मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।

