दुर्विकास पीडित विशेष योग्यजन व्हीलचेयर क्रय हेतु 5 फरवरी तक करें आवेदन
भरतपुर, 28 जनवरी। मांसपेशीय दुर्विकास पीडित विशेष योग्यजन को व्हीलचेयर क्रय हेतु एक लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी। संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मनोज शर्मा ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में मांसपेशीय दुर्विकास पीडित विशेष योग्यजन को व्हीलचेयर क्रय करने हेतु एक लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।
उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य के हर आयु के मूल निवासी किसी भी प्रकार के मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ठ विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक विशेष योग्यजन को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।
उन्होंने योजना के संबंध में आवेदन पत्र एवं आवश्यक दिशा-निर्देश निदेशालय की वेबसाईट ूूूण्केंचण्तंरंेजींदण्हवअण्पद से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं अधिक जानकारी के लिये जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कलेक्ट्रेट स्थित कमरा नम्बर 31 में अथवा दूरभाष नम्बर 05644-299177 से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने पात्रजनों को अवगत कराया है कि आवेदन जमा कराने की अन्तिम तिथि 5 फरवरी 2025 है।
- कोशलेन्द्र दत्तात्रेय