10 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, पचास हजार रुपये अर्थदंड से किया दंडित

Dec 3, 2025 - 12:23
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10 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, पचास हजार रुपये अर्थदंड से किया दंडित

अलवर (अनिल गुप्ता)
अलवर के विशिष्ठ न्यायाधीश एससी,एसटी कोर्ट अलवर अमिता सिंघल ने करीब दस वर्ष पुराने हत्या के मामले में आरोपी राजाराम उर्फ राज्या गुर्जर निवासी क्रिरासका, थाना मालाखेड़ा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं पचास रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
 मामले की पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह खटाणा ने की।उन्होंने बताया परिवादी रामपाल मीणा निवासी क्रिरासका ने 4 जून 2015 को एफआईआर दर्ज करवाई थी कि उनका 27 वर्षीय बेटा राजेन्द्र उर्फ राज्या मीणा सुबह मोटरसाइकिल से पाण्डूपोल गया था। शाम तक घर नहीं लौटने पर मुरारी शर्मा व खेमचंद गुर्जर घर आए और बताया कि मृतक ने दिन में उन्हें गाली-गलौज की थी और वे उसे समझा देने आए थे। उन्होंने यह भी बताया कि शाम पांच बजे के आसपास राजेन्द्र को आखिरी बार राजाराम गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया था। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से लौटे और बोले कि राजाराम अपने घर पर है। जब परिवादी ने राजाराम से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसने राजेन्द्र को रास्ते में उतार दिया है और आगे की जानकारी नहीं है। अगले दिन कालीखल नाले में मृतक की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली। 6 जून की सुबह मृतक की लाश नाले के पास पत्थरों से ढकी हुई बरामद हुई। मृतक के गले में कपड़े का फंदा लगा हुआ था और उसके पास रखे एक लाख रुपये, गले की चांदी की माला और मोबाइल फोन गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने से दम घुटना बताया गया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक को आखिरी बार आरोपी राजाराम के साथ देखा जाना स्थापित किया। 
घटना स्थल से मृतक की मोटरसाइकिल व गले में बंधा कपड़ा भी जप्त किया गया। पुलिस ने कुल 32 गवाहों के बयान दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत किए। दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाया गया। सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी राजाराम उर्फ राज्या को धारा 302 आईपीसी एवं धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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