राष्ट्रीय लोक अदालत आज: खेरली मण्डी में आपसी सुलह-समझौते से होगा मुकदमों का निस्तारण
खेरली मण्डी (दिनेश लेखी) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा), जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को तालुका विधिक सेवा समिति, खेरली मण्डी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी, जिसमें राजीनामा योग्य लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव लोकेश शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विवादों को सुलझाने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
- इन प्रमुख मामलों का होगा निस्तारण
लोक अदालत में मुख्य रूप से बैंक ऋण वसूली मामले, बिजली एवं पानी के बकाया बिल विवाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा (MACT), श्रम विवाद एवं राजस्व मामले, अन्य सभी प्रकार के शमनीय (समझौता योग्य) आपराधिक मामले निस्तारित किए जाएंगे।
- निःशुल्क और त्वरित न्याय का अवसर, फैसले के खिलाफ नहीं होती अपील
समिति ने आमजन व पक्षकारों से अपील की है कि जिन लोगों के प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, वे अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर अपने मामले को लोक अदालत में रखवा सकते हैं।
सचिव लोकेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत पूरी तरह निःशुल्क और सुलभ न्याय का बेहतरीन माध्यम है। इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है और समय व धन की बचत होती है। लोक अदालत में पारित निर्णय/अवार्ड अंतिम होता है और इसके विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं होती, जिससे विवाद का हमेशा के लिए शांतिपूर्ण अंत हो जाता है।

