'अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ': भरतपुर के विद्यालयों में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
भरतपुर / कोशलेन्द्र दत्तात्रेय।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मसरूर आलम खान के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिले के विभिन्न विद्यालयों में 'ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे' अभियान के तहत विशेष विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा संबंधी प्रावधानों तथा बाल संरक्षण कानूनों के प्रति जागरूक करना रहा।
इन मुख्य विषयों पर दी गई जानकारी
अभियान की थीम "अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, अपनी सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहो। जहां शिक्षा होती है, वहां कोई बच्चा असुरक्षित नहीं होना चाहिए" के तहत सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सत्र आयोजित किए गए।
चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा श्री गुरु हरिकिशन उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर में आयोजित शिविर में विद्यार्थियों को निम्नलिखित कानूनी पहलुओं से अवगत कराया गया:
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सुरक्षा अधिनियम: पॉक्सो एक्ट (POCSO) 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की मुख्य बातें।
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गुड टच-बैड टच व बाल अधिकार: बच्चों के कानूनी अधिकार और बाल विवाह के दुष्परिणाम।
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हेल्पलाइन नंबर: आपातकालीन सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी।
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साइबर व डेटा सुरक्षा: दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सुरक्षित इस्तेमाल और राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम की जानकारी।
27 अक्टूबर को फिर लगेंगे जागरूकता शिविर
अधिकारियों ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा या उत्पीड़न की स्थिति में चुप रहने के बजाय उचित माध्यम से सहायता लें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बताया कि इस अभियान के तहत 27 अक्टूबर (मंगलवार) को भी जिले के अन्य विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

