भरतपुर:विधिक माप विज्ञान विभाग की बड़ी कार्रवाई: विशाल मेगा मार्ट पर लगा जुर्माना, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों का किया निरीक्षण
भरतपुर (कोशलेन्द्र दत्तात्रेय)।
उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने शहर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और विभिन्न बड़े व्यावसायिक संस्थानों में जांच की।
विशाल मेगा मार्ट पर लगा जुर्माना
विधिक माप विज्ञान अधिकारी रामकुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान 'विशाल मेगा मार्ट' में नियमानुसार आवश्यक प्रमाणपत्र प्रदर्शित नहीं पाया गया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत मार्ट से एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इन प्रमुख प्रतिष्ठानों की हुई जांच
टीम ने शहर के प्रमुख व्यावसायिक संस्थानों जैसे तनेजा होम डेकोर, रिलायंस डिजिटल, तारामहेन्द्रा वेल्यू प्लस तथा विशाल मेगा मार्ट में उपलब्ध उपकरणों की बिक्री, पैक्ड सामानों पर अंकित अनिवार्य घोषणाओं और उपभोक्ताओं को दी जा रही जानकारियों की गहनता से जांच की। विशाल मेगा मार्ट के अलावा अन्य निरीक्षित प्रतिष्ठानों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
व्यापारियों से नियमों के पालन की अपील
उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे विधिक माप विज्ञान से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। पैकबंद वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाएं स्पष्ट रूप से अंकित करें और उपभोक्ताओं को सही व सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार का निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

