मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित
भरतपुर, 11 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 कर दी गई है। योजना में लाभ लेने हेतु आमजन 31 जुलाई से पूर्व जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र भरतपुर के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक सीएम गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के युवा उद्यमियों एवं उ़द्यमिता को बढ़ावा देने व शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 31 जुलाई तक लागू की गई है। उन्होंने बताया कि आवेदक अपना नवीन उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) प्रारम्भ करने के लिए 18 से 31 वर्ष तक की आयु के न्यूनतम स्नातक युवा उद्यमियों को इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर ब्याज अनुदान देय होगा। योजनान्तर्गत 25 लाख रूपये की ऋण राशि पर 8 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा तथा 25 लाख रूपये से अधिक एवं 1 करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। उन्होंने बताया कि ब्याज अनुदान के अतिरिक्त योजना में पुरूषों को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा महिला उद्यमियों को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान 5 लाख रूपये की सीमा तक देय होगा। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी एवं आवेदन करने हेतु जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में सम्पर्क कर सकते हैं।
- कौशलेन्द्र दत्तात्रेय